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Sunday, 3 July 2011

अधिवक्ताओं की विधवाओं को 50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद :-

अधिवक्ता कल्याण न्यासी समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल-2011 में  दिये गए 60 करोड़ का प्रबंधन किया| जिसमें से 2007 से अब तक मृत अधिवक्ताओं की विधवाओं को 50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद की जायेगी जोकि मूल योजना के अनुरूप नहीं है, क्योकि अप्रैल-2011 की घोषणा में मृत अधिवक्ताओं की विधवाओं को पेंशन देने की बात कही गयी थी.....
सम्बंधित समाचार का link निम्न है :-

http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=40&edition=2011-07-02&pageno=11



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राजद्रोह का अपराध क्या है?

Link:-
http://teesarakhamba.blogspot.com/2010/12/blog-post_28.html

Thnaks to तीसरा खंबा : राजद्रोह का अपराध क्या है?

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The Times of India, Kapur : News on Advocate Pension Scheme

The Bihar State Bar Council Advocates' (Welfare) Pension Scheme, 2008