अधिवक्ता कल्याण न्यासी समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल-2011 में दिये गए 60 करोड़ का प्रबंधन किया| जिसमें से 2007 से अब तक मृत अधिवक्ताओं की विधवाओं को 50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद की जायेगी जोकि मूल योजना के अनुरूप नहीं है, क्योकि अप्रैल-2011 की घोषणा में मृत अधिवक्ताओं की विधवाओं को पेंशन देने की बात कही गयी थी.....
सम्बंधित समाचार का link निम्न है :-
http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=40&edition=2011-07-02&pageno=11 |
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