उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे समय से चली आ रही अधिवक्ताओं की मांग और अपने वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर होते हुए निम्न घोषणा सोमवार को इलाहाबाद में न्यासी समिति के अध्यक्ष और महाधिवक्ता श्री वीसी मिश्र ने की:-
- अधिवक्ता बीमा राशि पचास हजार रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। बीमा योजना के तहत साठ वर्ष की आयु तक अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को पांच लाख रुपये मिलेगा। अभी तक यह राशि पचास हजार रुपये थी।
- युवा अधिवक्ताओं को दो हजार रुपये प्रति माह भत्ता। 21 से 27 वर्ष तक की आयु के वकीलों को तीन वर्ष तक दो हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा।
- सूबे की हर बार एसोसिएशन को ई-लाइब्र्रेरी देने का वादा भी पूरा कर दिया
- यूपी बार कौंसिल में वकीलों के लिए एक उच्चीकृत आराम गृह का निर्माण कराया जाएगा।
- कौंसिल कार्यालय में नवनिर्मित छह हॉल में वकीलों के चैंबर बनेंगे।
यह सभी योजनाएं पहली जनवरी 2014 से लागू हो जाएंगी। न्यासी समिति की बैठक में विशेष सचिव विधि श्री बृजेश कुमार, बार कौंसिल के
अध्यक्ष श्री अजय कुमार शुक्ला, उपाध्यक्ष श्री जानकी शरण पांडेय और ट्रस्टी समिति के
सदस्य श्री पीके सिंह मौजूद थे।
Our Current Activities || समिति के आन्दोलन
- Movement for Advocate Pension (Welfare) Scheme
- Movement for U.P.Advocate Welfare Trustee Fund/ Insurance Increase upto 5 Lac*.
- Movement for Stipend for New Advocates'*
- Movement for Medical Insurance of Advocates'
- Movement for Advocate Protection & Welfare Act (Compensation to Killed Advocate)
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