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Tuesday, 6 November 2012

हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की हत्या या उन पर हो रहे हमलों को गंभीरता से लेते हुए उनकी सुरक्षा के लिए योजना तैयार करने की पहल की :-


अधिवक्ताओं की सुरक्षा की जानी चाहिए क्योंकि वे कोर्ट अधिकारी हैं और उनके बिना न्याय व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट रूल्स के अंतर्गत एडवोकेट रोल तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।अदालत ने व्यवसाय के लिए समर्पित अधिवक्ताओं के समूह से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को अलग करने के मुद्दे पर विचार रखने के लिए उप्र बार कौंसिल के चेयरमैन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद व लखनऊ के सचिवों को अगली सुनवाई की तारीख 23 नवंबर को बुलाया है।

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राजद्रोह का अपराध क्या है?

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Thnaks to तीसरा खंबा : राजद्रोह का अपराध क्या है?

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